कही आपका खाता तो नही इस बैंक में, RBI ने कैंसल कर दिया लाइसेंस Hiriyur Urban Co-operative Bank का, जानिए पूरी डिटेल्स!

12 जनवरी, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हिरियूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Hiriyur Urban Co-operative Bank) का लाइसेंस कैंसल कर दिया।

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दोस्तों आज के समय में लोग कहीं भी अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। यदि आप किसी बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको बैंक के बैकग्राउंड के बारे में पता रहना आवश्यक है। यदि पता होता तो आप हीरियूर अर्बन-को-ऑपरेटिव बैंक (Hiriyur Urban Co-operative Bank) में अकाउंट नहीं खुलवाते। 12 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया वित्तिय स्थिति का हवाला देते हुए बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया।

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Hiriyur Urban Co-operative Bank का लाइसेंस कैंसल करने की वजह

यदि किसी बैंक का बैकग्राउंड सही नहीं होता वह अपने जमा करता हूं कोई जमा राशि देने में असमर्थ हो जाता है तो उसे बैंक का अकाउंट आरबीआई कैंसिल कर देती है। ठीक यही मामला हिरियूर अर्बन-को-ऑपरेटिव बैंक में देखने को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा “बैंक का होना जमा कर्ताओं के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यदि बैंक को भविष्य के लिए अनुमति दी गई तो यह ग्राहक के हितों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। यही कारण है कि बैंक के बिजनेस की मान्यता रद्द कर दी गई।”

RBI canceled the license of HIRIYUR URBAN CO-OPERATIVE BANK
RBI canceled the license of HIRIYUR URBAN CO-OPERATIVE BANK

बैंक ग्राहकों पर असर

बैंक की मान्यता रद्द होने के बाद बैंक के कस्टमर को गहरी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए बैंक जिम्मेदार है यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा “यदि किसी ग्राहक का अकाउंट हीरियूर अर्बन-को-ऑपरेटिव बैंक (Hiriyur Urban Cooperative Bank) में है तो लिक्विडेशन में केंद्रीय बैंक कि डिपॉजिट इंश्योरेंस (Deposit Insurance) और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (Credit Guarantee Corporation) ने DICGC Act 1961 के प्रावधानों के अधीन 5 लाख रुपये की मॉनेटरी सीमा तक जमा क्लेम राशि देने का अधिकार है।

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ग्राहकों को कैसे मिलेगी पूरी राशि

आइए जानते हैं, यदि किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट Hiriyur Urban Co operative Bank में है तो वह अपना जमा किया हुआ जमा-पूंजी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। देखिए यदि बैंक के आंकड़ों की माने उसके हिसाब से डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के तहत जमा राशि का 99.93% आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी DICGC ने 30 सितंबर 2023 तक जमाकृत बैंक धारकों की इच्छा के मुताबिक लगभग बीमाकृत 224.53 लाख रुपए पहले ही दे चुकी है।

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(चेतावनी – यहां पर दी गई सभी जानकारी अखबारों और बड़े पब्लिकेशन की आधिकारिक वेबसाइटों से कलेक्ट करके आपको दी गई है। हमारा मंतव्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। ये Stocks Khabar के विचार नही है यदि आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आधिकारिक वेबसाइट या गूगल पर सर्च करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।)

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